ट्रेन में लोअर और अपर बर्थ को लेकर अलग-अलग नियम लागू हैं। क्या ऊपर वाली सीट वाले दिन में भी आराम से सो सकते हैं? आइए जानते हैं रेलवे के असली नियम और यात्रियों पर लगने वाले जुर्माने के बारे में।
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अक्सर ट्रेन में सफर करने वाले यात्री यह सोचते हैं कि नियम केवल लोअर बर्थ यानी नीचे की सीट पर बैठे लोगों के लिए ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर वाली सीट यानी अपर बर्थ पर सफर करने वालों के लिए क्या नियम लागू होते हैं? रेलवे ने इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाई है।
रेलवे नियमों के मुताबिक, ट्रेन में सीट पर सोने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है। यह नियम लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ के यात्रियों के लिए है। यानी नीचे और बीच की सीट पर दिन में सोने की अनुमति नहीं है। वहीं, अपर बर्थ पर बैठे यात्री दिन में भी अपनी सीट पर जाकर आराम से सो सकते हैं और बैठ सकते हैं।
अगर अपर बर्थ का यात्री रात 10 बजे के बाद लोअर सीट पर बैठा है, तो वह अन्य यात्रियों से अपनी सीट खाली करने के लिए कह सकता है। इस समय के बाद आपको अपनी बर्थ पर ही जाना होगा। लोअर या मिडिल सीट पर बिना अनुमति बैठना या लेटना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती है।
रेलवे ने अपर बर्थ पर सामान रखने को लेकर भी नियम बनाए हैं। कई यात्री भारी सामान ऊपर ले जाकर रखते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। अगर नींद में सामान गिर गया तो नीचे बैठे यात्री को चोट भी लग सकती है। इसलिए केवल हल्का और छोटा सामान ही ऊपर की बर्थ पर रखने की अनुमति है।
ध्यान रहे, आपकी सीट पर आपका अधिकार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को परेशान करें। रेलवे की गाइडलाइन साफ कहती है कि सभी यात्रियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई इन नियमों को नजरअंदाज करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसलिए अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें, तो इन नियमों का पालन जरूर करें। इससे आपकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनी रहेगी।
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